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Swati Maliwal Case: क्या AAP स्वाति मालीवाल की संसद सदस्यता खत्म करा सकती है?

Swati Maliwal: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी तीन चरणों का मतदान बाकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है लेकिन इससे पहले ही यहां पर आम आदमी पार्टी मुश्किलों में फंस गई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आये सीएम अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत […]

Swati Maliwal
inkhbar News
  • Last Updated: May 18, 2024 09:15:52 IST

Swati Maliwal: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी तीन चरणों का मतदान बाकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है लेकिन इससे पहले ही यहां पर आम आदमी पार्टी मुश्किलों में फंस गई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आये सीएम अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के PA विभव कुमार पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

चली जाएगी स्वाति मालीवाल की सांसदी?

हालांकि लोगों के जेहन में यह सवाल आ रहा है कि क्या AAP स्वाति मालीवाल पर कोई एक्शन लेकर उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर सकती है? अगर पार्टी ने स्वाति पर कोई कार्रवाई की तो उनकी सांसद सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है? आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब-

इन नियमों का पालन करना जरूरी

बता दें कि किसी सांसद की सदस्यता दो तरह से खत्म होती है। पहली ये कि सांसद अपनी मर्जी से अपने पद से इस्तीफा दे दें और दूसरी यह कि सांसद पार्टी की मर्जी के विपरीत जाकर सदन में वोटिंग कर दें। ऐसे में किसी भी सांसद की सदस्यता जा सकती है। उदहारण के तौर पर लें तो अगर आप पार्टी स्वाति मालीवाल को सस्पेंड करती है तो उनकी सांसदी नहीं जाएगी। हालांकि ऐसे हालात में उन्हें राज्यसभा में वोटिंग के दौरान पार्टी के निर्देशों को मानना पड़ेगा। अगर स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी निष्काषित कर देती है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती, ऐसा करने के लिए उन्हें पहले सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा।

 

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