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दिल्ली के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, छात्रों की सुरक्षा के लिए अहम निर्देश

दिल्ली में हाल ही में हुए कोचिंग हादसे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

New guidelines issued for Delhi schools instructions students safety
inkhbar News
  • Last Updated: July 31, 2024 20:17:21 IST

नई दिल्ली: दिल्ली में हाल ही में हुए कोचिंग हादसे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

बेसमेंट का इस्तेमाल

मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन करते हुए बेसमेंट का इस्तेमाल केवल उन्हीं गतिविधियों के लिए किया जाए जिनकी अनुमति है।

एंट्री और एग्जिट गेट

स्कूल बिल्डिंग के सभी गेट एंट्री और एग्जिट के लिए यूज में होने चाहिए।

इवेक्युएशन प्लान में बेसमेंट के रास्तों को सही तरह से मार्क किया जाना चाहिए।

सुरक्षित कॉरिडोर और रास्ते

सभी कॉरिडोर और रास्ते बाधा रहित और साफ होने चाहिए।

कॉरिडोर और सीढ़ियों पर पानी जमा न हो, इसके लिए नियमित जांच और उपाय किए जाएं।

स्कूल के अंदर और आसपास जलभराव न हो, इसके लिए सभी कोशिशें की जाएं।

बिजली और फायर सेफ्टी

बिजली की वायरिंग और फिटिंग की नियमित जांच की जाए और सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

स्कूल में सभी आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण होने चाहिए।

कोचिंग हादसे के बाद कार्रवाई

ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया है और 200 कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है।

इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिल्ली के स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

 

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