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पराली जलाने पर सख्त केंद्र, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सरकार ने जुर्माना दोगुना किया

नई दिल्ली: एयर पॉल्यूशन की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी एयर पॉल्यूशन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. अब इस मामले पर केंद्र ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. बता दें केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर […]

Parali Jalane
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  • Last Updated: November 7, 2024 13:44:11 IST

नई दिल्ली: एयर पॉल्यूशन की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी एयर पॉल्यूशन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. अब इस मामले पर केंद्र ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. बता दें केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.

पराली जलाने पर सख्त केंद्र

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ‘पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा संशोधन अधिनियम’ के प्रावधानों को लागू कर दिया है. इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधानों का जिक्र किया गया है. इसके तहत जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर 5,000 रुपये पर्यावरण जुर्माना देना होगा.वहीं जिन किसानों के पास दो से पांच एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते हुए पाए जाएंगे तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने पर पंजाब और हरियाणा सरकार की आलोचना की थी. पराली जलाने की लगातार घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा पीठ ने अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा भी निर्धारित की थी. राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है और आने वाले कई दिनों तक लोगों को वायु प्रदूषण की समस्या से राहत नहीं मिलने वाली है.

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