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अब इन जिलों में नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्किंग के आभूषण, 11 राज्यों में लागू हुआ नया रूल

नई दिल्ली: देश में कई जगहों पर अब भी बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषण बिक रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि अब विभिन्न राज्यों के 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेचे जाएंगे. बता दें, 23 जून 2021 से हॉलमार्किंग का नियम लागू होने […]

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  • Last Updated: November 16, 2024 13:24:53 IST

नई दिल्ली: देश में कई जगहों पर अब भी बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषण बिक रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि अब विभिन्न राज्यों के 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेचे जाएंगे. बता दें, 23 जून 2021 से हॉलमार्किंग का नियम लागू होने के बाद से अब तक करीब 40 करोड़ के सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग हो चुकी है. सरकार इसे अलग-अलग चरणों में देश के अलग-अलग हिस्सों में लागू कर रही है.

इन राज्यों में लागू नया रूल

भारत सरकार अब देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को मिलावटी सोने के आभूषणों से बचाने के लिए आभूषणों की हॉलमार्किंग का नियम लागू कर रही है. हालाँकि, देश में यह नियम 23 जून 2021 को ही बना दिया गया था. लेकिन, इसे अलग-अलग जिलों में एक तरीके से लागू किया जा रहा है. सरकार ने गुरुवार को इन 18 जिलों में इसे लागू करने की घोषणा की है. इसके साथ ही देश में अब 361 ऐसे जिले हैं, जहां बिना हॉलमार्किंग वाले आभूषण और सोने के आभूषण शामिल नहीं हैं.

1. आंध्र प्रदेश, बिहार और हरियाणा

2. हिमाचल प्रदेश, केरल और ओडिशा

3. पुडुचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु

4. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं.

रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की संख्या बढ़ी

सरकार अब देश में ज्वैलर्स के रजिस्ट्रेशन पर काम कर रही है. यही वजह है कि देश में रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. पहले पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या केवल 34,647 थी, अब यह बढ़कर 1,94,039 हो गई है. इसके अलावा हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है. अगर आपके पास कोई आभूषण है जिस पर हॉलमार्किंग है, लेकिन आपको संदेह है कि यह सही हॉलमार्किंग है या नहीं, तो आप BIS केयर मोबाइल ऐप के जरिए इसकी पहचान कर सकते हैं. दरअसल, इस ऐप का उपयोग करके ग्राहक हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की authenticity को verified कर सकता है और उत्पाद की गुणवत्ता या BIS मार्क के दुरुपयोग के संबंध में अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है।

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