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मानहानि मामले में Rahul Gandhi को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 18 मार्च 2018 को बीजेपी और उसके नेताओं पर टिप्पणी की है.

Rahul Gandhi get relief from defamation case
inkhbar News
  • Last Updated: January 20, 2025 13:16:41 IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा से जवाब मांगा है।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया कि यह शिकायत तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई, जो मानहानि के मामलों में स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने सवाल उठाया कि जब शिकायतकर्ता खुद पीड़ित नहीं है, तो वह इस मामले को कैसे आगे बढ़ा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 18 मार्च 2018 को बीजेपी और उसके नेताओं पर टिप्पणी की है. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद झा ने न्यायिक आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें न्यायिक आयुक्त ने शिकायत को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा।

कार्यवाही पर रोक

हालांकि रांची हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी के बयान प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अपमानजनक हैं। इसके तहत कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

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