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कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत, 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका

कुणाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर वो फिर से मुंबई वापस आए तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को बड़ा खतरा है।

Kunal Kamra
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  • Last Updated: March 28, 2025 18:20:31 IST

चेन्नई/मुंबई। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी है। कुणाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर वो फिर से मुंबई वापस आए तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को बड़ा खतरा है।

मैं माफी नहीं मांगूगा- कामरा

कुणाल ने अपनी स्टैंडअप कॉमेडी में कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है। यह कुछ ऐसा है जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। कामरा ने आगे कहा कि वो भीड़ से नहीं डरते हैं तो ऐसे में बिस्तर के नीचे छिपकर घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे। नेताओं का मज़ाक उड़ाना गलत कैसे हो गया?

इस विवाद पर शिंदे ने क्या कहा

इस विवाद पर उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर हास्य व्यंग्य करना और कटाक्ष करना गलत नहीं होता है। लेकिन व्यंग्य और कटाक्ष की भी अपनी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर जो किया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ये काम किया है। शिंदे ने कहा कि कटाक्ष करते समय हमेशा एक शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, वर्ना एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है।

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