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CRPF जवान मुनीर अहमद हुए बर्खास्त, पाकिस्तानी लड़की से शादी छिपाने और शरण देने का आरोप!

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 3 मई 2025 को अपनी 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से अपनी शादी को छिपाया और उसे उसके वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद जानबूझकर भारत में शरण दी.

CRPF Dismissed News
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  • Last Updated: May 3, 2025 20:06:23 IST

CRPF Dismissed: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 3 मई 2025 को अपनी 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से अपनी शादी को छिपाया और उसे उसके वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद जानबूझकर भारत में शरण दी. CRPF के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) एम. दिनाकरण ने कहा मुनीर अहमद के कार्यों को सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया. यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें देश छोड़ने के आदेश के संदर्भ में हुई.

क्या है मुनीर अहमद और मीनल खान का मामला?

मुनीर अहमद जम्मू के घरोटा के निवासी है. जिसने मई 2024 में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की निवासी मीनल खान से ऑनलाइन निकाह किया. मीनल 25 फरवरी 2025 को पर्यटक वीजा पर भारत आईं. जो 22 मार्च 2025 को समाप्त हो गया. उन्होंने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन किया था. जिसके लिए सकारात्मक सिफारिशें गृह मंत्रालय को भेजी गई थीं. हालांकि मुनीर ने अपनी शादी और मीनल के वीजा समाप्त होने की जानकारी CRPF को नहीं दी. जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है.

पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए. जिसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा (कुछ विशेष श्रेणियों को छोड़कर) 27 अप्रैल को रद्द कर दिए और उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया. इस निर्देश के तहत मीनल खान को 29 अप्रैल को अटारी-वाघा सीमा के लिए जम्मू से रवाना किया गया था. हालांकि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को उनकी डिपोर्टेशन पर 10 दिन की रोक लगा दी और वह जम्मू लौट आईं. कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 14 मई तक का समय दिया है.

The image displays a photo of CRPF jawan Munir Ahmed and his Pakistani wife

CRPF पर हुई कार्रवाई

CRPF ने पाया कि मुनीर ने अपनी शादी के लिए विभागीय अनुमति (NOC) लेने का अनुरोध किया था लेकिन औपचारिक अनुमोदन से पहले ही शादी कर ली. इसके अलावा मीनल के वीजा समाप्त होने के बाद भी उनकी उपस्थिति की जानकारी नहीं दी गई. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर उल्लंघन माना गया. खासकर पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच. CRPF ने बिना जांच के नियमों के तहत मुनीर को बर्खास्त कर दिया.

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