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इंटर-सर्विस अधिनियम 2023 लागू, अब तीनों सेनाओं में बढ़ेगा तालमेल और अनुशासन!

सेना का यह कदम सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) के बीच आपसी तालमेल को और मजबूत करेगा और संयुक्त कमांड प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाएगा।

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  • Last Updated: May 28, 2025 14:47:06 IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 से ‘इंटर-सर्विस ऑर्गनाइजेशंस (कमांड, कंट्रोल और अनुशासन) अधिनियम 2023’ के तहत बनाए गए सभी नियमों को आधिकारिक तौर से लागू कर दिया है। यह कदम सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करेगा और संयुक्त कमांड प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाएगा।

जानें क्या है यह कानून?

यह अधिनियम संसद के मानसून सत्र 2023 में पास हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 15 अगस्त 2023 को मिली थी। जिसके बाद 10 मई 2024 से यह कानून लागू हुआ था। अब इसके तहत नियमों को भी अधिसूचित कर दिया गया है।

यह कानून क्यों लाया गया?

इस कानून का उद्देश्य यह है कि जब तीनों सेनाएं एक साथ किसी ऑपरेशन या कार्य में जुटें तो उनके बीच कमांड, अनुशासन और प्रशासन को लेकर किसी तरह की कोई भी उलझन न हो। जिससे इंटर-सर्विस ऑर्गनाइजेशंस (ISOs) के संचालन में स्पष्टता और कुशलता आ जाए।

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