नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 से ‘इंटर-सर्विस ऑर्गनाइजेशंस (कमांड, कंट्रोल और अनुशासन) अधिनियम 2023’ के तहत बनाए गए सभी नियमों को आधिकारिक तौर से लागू कर दिया है। यह कदम सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करेगा और संयुक्त कमांड प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाएगा।
यह अधिनियम संसद के मानसून सत्र 2023 में पास हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 15 अगस्त 2023 को मिली थी। जिसके बाद 10 मई 2024 से यह कानून लागू हुआ था। अब इसके तहत नियमों को भी अधिसूचित कर दिया गया है।
Government has notified the Rules under Inter-Services Organisations (Command, Control & Discipline) Act 2023. This marks the full operationalisation of the Act, empowering Commanders-in-Chief and Officers-in-Command of ISOs with authority over personnel from all three services…
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 28, 2025
इस कानून का उद्देश्य यह है कि जब तीनों सेनाएं एक साथ किसी ऑपरेशन या कार्य में जुटें तो उनके बीच कमांड, अनुशासन और प्रशासन को लेकर किसी तरह की कोई भी उलझन न हो। जिससे इंटर-सर्विस ऑर्गनाइजेशंस (ISOs) के संचालन में स्पष्टता और कुशलता आ जाए।
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