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UP: जब सरकारी विभाग ने रद्द किया मंत्री मोहसिन रजा के मैरिज रजिस्ट्रेशन का आवेदन, ये थी वजह

यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने राज्य सरकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के फैसले का स्वागत करते हुए अगले ही दिन उसपर अमल किया. मोहसिन रजा और उनकी पत्नी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तो दिया लेकिन 3 माह तक कोर्ट में पेश नहीं हुए.

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  • Last Updated: November 23, 2017 17:20:08 IST

नई दिल्ली. बीते 2 अगस्त को यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था. ऐसे में आदेश के अगले दिन ही राज्य के मंत्री मोहसिन रजा भी इसके लिए पहुंचे. लेकिन रजा का काम तब बिगड़ गया जब उन्हें मालूम हुआ कि तीन महीने तक अपना प्रमाण पत्र लेने न पहुंचने के कारण उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है.

गौरतलब है कि यूपी सरकार के शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने के फैसले को मोहसिन और उनकी पत्नी फौजिया फातिमा ने ऐतिहासिक बताते हुए एडीएम ट्रांसगोमती आशुतोष मोहन के समक्ष प्रस्तुत होकर तुरंत इसके लिए आवेदन कर दिया था.

बता दें कि नियम के हिसाब से पंजीकरण के आवेदन के बाद 30 दिन का समय आपत्तियों को खत्म करने और पुलिस रिपोर्ट मांगने के लिए होता है. इस दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर 2 माह का समय दिया जाता है और फिर भी उपस्थित न होने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाता है. मोहसिन रजा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ 3 अगस्त को शादी के पंजीकरण का आवेदन कर 3 नवंबर तक वे कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद उनका आवेदन रद्द कर दिया गया. वहीं एडीजी टीजी अनिल कुमार के अनुसार मोहसिन के आवेदन के कागजातों मे भी खामियां पाई गईं. गौरतलब है कि मोहसिन रजा सीएम योगी की सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री है. मोहसिन रजा की शादी 4 सितंबर 2001 को हुई थी और सरकार के आदेश के बाद वे 16 साल बाद पंजीकरण के लिए पहुंचे थे.

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