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कॉल ड्रॉप पर TRAI सख्त, सर्विस प्रोवाइडर को जेल भेजने का प्रस्ताव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कॉल ड्रॉप से निपटने के लिए खुद को अधिक अधिकार दिए जाने की सरकार से मांग की है. ट्राई ने कहा कि कॉल ड्रॉप पर नियमों का उल्लघंन करने पर मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को अधिकतम दो साल की जेल और कंपनी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

ट्राई, कॉल ड्रॉप
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  • Last Updated: June 9, 2016 09:51:43 IST
नई दिल्ली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कॉल ड्रॉप से निपटने के लिए खुद को अधिक अधिकार दिए जाने की सरकार से मांग की है. ट्राई ने कहा कि कॉल ड्रॉप पर नियमों का उल्लघंन करने पर मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को अधिकतम दो साल की जेल और कंपनी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
 
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नियामक ने TRAI कानून, 1997 की धारा 29 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. यह धारा ट्राई के निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने से संबंधित हैं. ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से कहा कि अगर सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस के टर्म्स और कंडीशन का उल्लंघन करते है तो ऐसी मोबाइल कंपनियों पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
 
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बता दें कि ट्राई ने कॉल ड्रॉप पर सख्ती करते हुए मोबाइल सर्विस कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत कंपनी पर कॉल ड्रॉप पर 1 रुपये प्रति कॉल जुर्माना लगाया जाना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के इस आदेश को खारिज कर दिया था. 
 

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