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आदित्य सचदेवा रोडरेज केस : आरोपी रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ SC पहुंची बिहार सरकार

नई दिल्ली. बिहार के बहुचर्चित रोडरेज मामले में रॉकी यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं. इस साल मई में गया में रोडरेज में आदित्य सचदेवा नाम के युवक की हत्या मामले में रॉकी मुख्य आरोपी है. पिछले शुक्रवार सुबह से ही जेल से बाहर उसके समर्थकों का जमावड़ा […]

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  • Last Updated: October 24, 2016 07:47:29 IST
नई दिल्ली. बिहार के बहुचर्चित रोडरेज मामले में रॉकी यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं. इस साल मई में गया में रोडरेज में आदित्य सचदेवा नाम के युवक की हत्या मामले में रॉकी मुख्य आरोपी है. पिछले शुक्रवार सुबह से ही जेल से बाहर उसके समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया. रॉकी के जेल से रिहा होने के बाद उसके समर्थकों ने न सिर्फ हुड़दंग मचाया बल्कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी की. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी
 
बता दें कि रॉकी यादव जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है. उसके पिता बिंदी यादव आरजेडी के बाहुबली नेता हैं. रॉकी को जमानत मिलने से आदित्य सचदेवा के परिजनों ने निराशा जताई है. रॉकी को गुरुवार को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. बिहार सरकार ने उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने बिहार सरकार से रॉकी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की गुजारिश की थी. उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार रॉकी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो वह खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
 
बता दें कि इस साल 7 मई को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या हुई थी. उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था. इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी.

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