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जीएसटी की दरें तय, 5, 12, 18 और 28 फीसदी के हिसाब से लगेगा अब पूरे देश में टैक्स

गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 4 दरों को मंजूरी दे दी गई है. काउंसिल ने जीएसटी रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किया है. मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करके बताया कि 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे.

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  • Last Updated: November 3, 2016 12:48:37 IST
नई दिल्ली. गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 4 दरों को मंजूरी दे दी गई है. काउंसिल ने जीएसटी रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किया है. मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करके बताया कि 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे. 
 
वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी पर फैसला सभी के सर्वसम्मति से लिया गया है. उन्होंने बताया कि लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28 फीसदी दर जीएसटी लगेगा. लग्जरी कार और तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ साथ सेस लगेगा. 
 
इसके साथ ही सीपीआई में शामिल 50 फीसदी प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी का टैक्स लिया जाएगा. जेटली ने इस पर भरोसा भी जताया कि जीएसटी को तय समय पर लागू कर दिया जाएगा. गोल्ड पर टैक्स लेने का फैसला बाद में लिया जाएगा. 
 
वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को ध्यान रखते हुए एक दर रखना संभव नहीं है. लग्जरी आइटम्स के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी. कुछ उत्पादों पर 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले साल जीएसटी में 50000 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा.
 
अनाज पर कोई टैक्स नहीं
जेटली ने कहा कि आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खाद्यान्न पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.
 
नुकसान की भरपाई को लेकर भी सहमति
इससे पहले वित्त मंत्री जेटली ने बताया था कि जीएसटी में नई कर प्रणाली से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई पर  आम सहमति  भी बन गई है.

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