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राकेश आस्थाना को CBI का अंतरिम निदेशक बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राकेश आस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में उनकी नियुक्ति पर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं.

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  • Last Updated: December 6, 2016 04:56:35 IST
नई दिल्ली. राकेश आस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में उनकी नियुक्ति पर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं. 
 
बता दें कि राकेश आस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं. एनजीओ कॉमन काज की तरफ से दायर याचिका में कहा है गया है कि आस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने में सरकार ने मनमानी की है. सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि उनकी गैरकानूनी है. 
 
बता दें कि सरकार ने आस्थाना को  सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है. सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा दो दिसंबर को ही रिटायर हो गए थे. इसके पहले सीबीआई में सबसे वरिष्ठ आर के दत्ता का ट्रांसफर 30 नवंबर को गृह मंत्रालय में कर दिया गया था. माना जा रहा था कि अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद दत्ता ही सीबीआई के निदेशक बनेंगे.
 
याचिका में कहा गया है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति इस बद पर होनी थी उसे उसका ट्रांसफर कर दिया गया .  याचिका में सरकार पर जानबूझकर गुजरात कैडर के अफसर को इस पद पर नियुक्त करने का आरोप लगाया गया है और उनकी नियुक्ति को रद्ध करने की मांग की गई है. 
 
बता दें कि आस्थाना को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को अनिल सिन्हा के रिटायर होने की जानकारी थी फिर भी चयन समिति की बैठक नहीं बुलाई गई. बता दें कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, और चीफ जस्टिस होते हैं. यह समिति ही सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है.    
 
 

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