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RBI ने वापस लिया फैसला, अब कई बार जमा करा सकेंगे 5000 से ज्यादा की रकम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नो योर कस्टमर (केवाइसी) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ने 5000 हजार से ज्यादा की रकम केवल एक बार ही जमा कराने के फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि 5000 से ज्यादा पुराने नोट जमा करने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.

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  • Last Updated: December 21, 2016 08:11:34 IST
नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नो योर कस्टमर (केवाइसी) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ने 30 दिसबंर तक 5000 हजार से ज्यादा की रकम केवल एक बार ही जमा कराने के फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि 5000 से ज्यादा पुराने नोट जमा करने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.
 
 
नोटिफिकेशन जारी करते हुए बैंक ने फैसला वापस लेते हुए कहा कि जिन खातों के साथ नो योर कस्टमर (केवाइसी) उपलब्ध हैं, उनमें 5000 से ज्यादा की रकम जमा कराने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उनमें जितनी भी राशि, जितनी बार चाहे जमा कराई जा सकेगी और इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी.
 
इससे पहले अगर ग्राहक 5000 से ज्यादा की रकम जमा कराने के लिए बैंक जाता था तो उससे सवाल किया जाता था कि आप अब तक कहां थे, इसे पहले क्यों नहीं जमा कराया गया, लेकिन अब आरबीआई ने फैसला वापस लेते हुए पूछताछ पर रोक लगा दी है.
 
 
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि 30 दिसंबर से पहले अब केवल एक बार ही 5 हजार से ज्यादा की रकम बैंक में जमा कराई जाएगी, 5 हजार से कम की रकम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है.
 
क्या है KYC खाता ?
केवाइसी वह बैंक खाते होते हैं जिनमें ग्राहक की पूरी जानकारी उपलब्ध हो. इसमें ग्राहक को अपना वैध पहचान पत्र और आवास प्रमाणपत्र के साथ-साथ पैन कार्ड भी उपलब्ध कराना होता है.

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