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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अलगाववादी नेता मर्सरत आलम को रिहा करने का दिया आदेश

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार को अलगाववादी नेता मसर्रत आलम कोर रिहा करने का निर्देश दिया. मसर्रत आलम पर 2010 में कश्मीर में हुए तनाव और हिंसा में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

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  • Last Updated: December 28, 2016 09:10:22 IST
श्रीनगर. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मंगलवार को अलगाववादी नेता मसर्रत आलम कोर रिहा करने का निर्देश दिया. मसर्रत आलम पर 2010 में कश्मीर में हुए तनाव और हिंसा में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.
 
अदालत ने प्रदेश की बीजेपी-पीडीपी गठबंधन सरकार को निर्देश दिया की वह अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को तत्काल रिहा करें.
 
मसर्रत आलम को 2010 में कश्मीर घाटी में उत्पात के बाद जन सुरक्षा कानून(PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. उसपर भारत विरोधी हिंसक प्रदर्शन करने का भी आरोप है.
 
बता दें कि मसर्रत पहले भी कई बार अदालत से रिहा होकर दोबारा हिरासत में लिया जाता रहा है.  अदालत ने पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान उस पर फैसला सुरक्षित रखा था. 
 
 

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