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आम्रपाली ग्रुप को SC की दो टूक, प्रॉपर्टी का हिसाब दो वरना बिल्डरों के घर बेचकर पैसे वसूलना शुरू कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप फ्लैट धोखाधड़ी मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आम्रपाली के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जिन पैसे की जरूरत है वो आम्रपाली ग्रुप के उन संपत्ति को बेचकर जुटाया जा सकता है जो अभी तक बिके नहीं हैं. कोर्ट का यह भी कहना है कि NBCC के हिसाब से अगर इन संपत्ति को बेचा जाए तो करीब 2100 करोड़ रुपये मिल सकते है और इससे वो 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकती है.

Supreme Court on amrapali Group case
inkhbar News
  • Last Updated: September 6, 2018 16:20:13 IST

नई दिल्ली. आम्रपाली ग्रुप के धोखाधड़ी मामले पर सुनवाई कर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जिन पैसे की जरूरत है वो आम्रपाली ग्रुप के उन संपत्ति को बेचकर जुटाया जा सकता है जो अभी तक बिके नहीं हैं. कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि NBCC के हिसाब से अगर इन संपत्ति को बेचा जाए तो करीब 2100 करोड़ रुपये मिल सकते है. कोर्ट के अनुसार NBCC (नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रेक्शन कारपोरेशन) इन पैसों से 15  हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकती है.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत इस मामले में आर्डर पास करना चाहती है और ग्रुप कोर्ट को ये बताये की वो कौन सी प्रोपेर्टी है जिनको बेच कर अभी 1000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते है जिससे NBCC काम शुरू कर सके. इतना ही नहीं कोर्ट ने आम्रपाली के वकील गौरव भाटिया से यह भी पूछा कि आप हमें बताइये कि ऐसी कौन कौन सी प्रोपेर्टी बेची जा सकती है 1000 करोड़ फंड जुटाने के लिए.

कोर्ट ने आगे ग्रुप के सवाल करते हुए यह भी कहा कि या तो आप हमें बताइये नहीं तो हम आपकी प्रोपेर्टी बेचेंगे.  फिर कोर्ट आप लोगों का घर भी बेच सकते हैं. वहीं दूसरी ओर आम्रपाली ग्रुप ने कोर्ट को एकलिस्ट सौपी है जिसमे उन्होंने कहा है कि उनकी किस किस प्रॉपर्टी को न बेचा जाए.  ग्रुप के वकील ने कोर्ट में आगे यह भी कहा कि वो पैसे कहा से जुटाए जाए इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए. बता दें कि एनबीसी ने आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की योजना कोर्ट में पेश की थी.  

NBCC ने अपने प्रपोजल में कोर्ट को बताया था वो आम्रपाली के 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट को 36 महीने में पूरा कर लेगी और इस काम मे करीब 8500 करोड़ रुपये लगेगा. NBCC ने 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को तीन केटेगरी में बाटा था और कहा था कि पहले केटेगरी में काम 6 से 12 महीने में खत्म हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर घर खरीदार के तरफ से कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद आम्रपाली ग्रुप ने अपने CMD अनिल शर्मा के प्रॉपर्टी की डिटेल कोर्ट में नही दी है, जबकि अनिल शर्मा जब चुनाव में खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया था. घर खरीदार की तरफ से कहा गया कि ग्रुप ने जान बूझकर अनिल शर्मा की संपत्ति का ब्यौरा अदालत में नही दिया है.  

उन्होंने कहा कि शर्मा ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में 850 करोड़ संपत्ति की बात कही थी. जिस पर सवाल करते हुए कोर्ट ने ग्रुप के वकील से पूछा कि ये 850 करोड़ रुपये कहा गए. अदालत ने पूछा कि क्या ये पैसे इलेक्शन में खर्च हो गए.

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