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Budget 2017: टैक्स स्लैब में बदलाव, 3 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करदाताओं को थोड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री के अनुसार अब 3 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं 3 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी पहले से 5 फीसदी कम टैक्स यानि 5 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा. पहले ये सीमा 10 फीसदी थी.

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  • Last Updated: February 1, 2017 07:58:28 IST
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करदाताओं को थोड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री के अनुसार अब 3 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं 3 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी पहले से 5 फीसदी कम टैक्स यानि 5 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा. पहले ये सीमा 10 फीसदी थी. 
 
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बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा घोषित टैक्स स्लैब निम्न प्रकार हैं.
 
3 लाख तक सालाना इंकम पर कोई टैक्स नहीं
3 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स
5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स
 
 
10 लाख से 50 लाख तक की आय वाले लोगों को 30 फीसदी टैक्स 
50 लाख से 1 करोड़ की आय वाले लोगों को 302 फीसदी टैक्स के साथ 10 फीसदी सरचार्ज
1 करोड़ से उपर आय वाले लोगों को 30 फीसदी टैक्स के अलावा 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा. 
 
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वहीं वित्त मंत्री ने सालाना निवेश करने की सीमा भी तय कर दी है. अब डेढ़ लाख रुपए तक निवेश किया जा सकेगा.

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