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ट्रैवल बैन पर कोर्ट ने लगाई रोक, ट्रंप बोले- अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है अदालत

अमेरिका में हवाई फेडरल यूएस कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड को तगड़ा झटका दिया. कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश के लागू होने के एक दिन पहले ही रोक लगा दी, जिसमें ट्रंप ने रिफ्यूजी और छह मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों पर अमेरिका में घुसने से बैन लगाने की बात कही थी.

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  • Last Updated: March 16, 2017 08:05:05 IST
वॉशिंगटन : अमेरिका में हवाई फेडरल यूएस कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड को तगड़ा झटका दिया. कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश के लागू होने के एक दिन पहले ही रोक लगा दी, जिसमें ट्रंप ने रिफ्यूजी और छह मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों पर अमेरिका में घुसने से बैन लगाने की बात कही थी. कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रतिबंधित 6 मुस्लिम देशों के यात्री अमेरिका आ सकेंगे.
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने हवाई कोर्ट के इस फैसले को न्यायपालिका का कार्यपालिका के काम में दखल बताया है. अमेरिका के नेशविले में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरी खबर, और उदास करने वाली खबर है. हवाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प ने कहा कि, अदालत ने जिस आदेश पर रोक लगाई है उसके प्रावधान पहले आदेश कम सख्त थे, ये पहले कभी नही हुआ न्यायिक हस्तक्षेप है.
 
बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप का यह आदेश एक धर्म विशेष के अपमान के रूप में देखा जा सकता है. कोर्ट का यह आदेश, राष्ट्रपति ट्रंप के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के लागू होने के एक दिन पहले ही आया है. हवाई में दायर हुए एक मुकदमे के जवाब में अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेरिक वाटसन ने नए आदेश पर आपातकालीन रोक लगा दी है. मुकदमे में तर्क दिया गया था कि इस नए कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

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