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SC ने खारिज की जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सरकार ने जयललिता को भी दोषी करार देने और ट्रायल कोर्ट के 100 करो़ड़ के जुर्माने को बरकरार रखने की मांग की थी.

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  • Last Updated: April 5, 2017 11:01:13 IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सरकार ने जयललिता को भी दोषी करार देने और ट्रायल कोर्ट के 100 करो़ड़ के जुर्माने को बरकरार रखने की मांग की थी. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में फैसला सुनाते हुए शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी, वहीं जयललिता को मृत्यु होने की वजह से उन्हें अलग कर दिया गया था.
 
कर्नाटक सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जयललिता जीवित थीं इसलिए ये फैसला उन पर भी लागू होना चाहिए और कोर्ट उनकी संपत्ति जब्त कर 100 करोड़ का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किया जाना चाहिए. नियमों के मुताबिक कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर चेंबर में विचार करता है.
 
बता दें कि जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था. जबकि बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने चार साल की सजा और 100 करोड का जुर्माना लगाया था. मद्रास हाइकोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
 
 

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