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Live: पाकिस्तान को तगड़ा झटका, ICJ ने कुलभूषण जाधव का वीडियो देखने से नकारा

कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अंतराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. भारत की तरफ से हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रखा. अब पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है. कोर्ट में 11 जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए डेढ़ घंटे का समय दिया गया है.

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  • Last Updated: May 15, 2017 13:48:48 IST
हेग: कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अंतराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. भारत की तरफ से हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रखा. अब पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है. कोर्ट में 11 जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए डेढ़ घंटे का समय दिया गया है. 
 
जाधव केस में पाकिस्तान की दलीलें
 
– पाकिस्तान की तरफ से क्यूसी कुरैशी ने कहा कि आरोप लगाया गया है कि जाधव के मामले में काउंसल ऐक्सस नहीं दिया गया.
– भारत ने 25 मार्च के बाद अवसर का उपयोग नहीं किया.
– भारत ने कहा कि जाधव को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया, यह गलत है.
– कमांडर जाधव ने स्वीकार किया है कि वह एजेंट थे. इसका वीडियो मौजूद है. पाकिस्तान का दावा है कि वह ICJ में कुलभूषण जाधव का ‘अपराध स्वीकार’ करने का वीडियो दिखाएगा. हालांकि ICJ ने पाकिस्तान को वीडियो चलाने से मना कर दिया है.
– पाक ने कहा कि भारत के मीडिया ने जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को गलत संदर्भ में कहा. कुरैशी ने कहा कि फांसी की – – सजा पर स्टे को भारत की जीत के तौर पर पेश किया गया है.
– कुरैशी ने दावा कि जाधव की जांच के लिए भारत को लेटर भेजा गया था.
– पाकिस्तान के वकील ने कहा कि जाधव मामले में भारत की याचिका को खारिज किया जाए.
– पाकिस्तान ने कहा था कि कमांडर जाधव को काउंसलर ऐक्सस नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी दिया गया.
– जाधव के मामले में वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता है.
– भारत को आरोपों और पासपोर्ट की कॉपी दी गई थी, लेकिन भारत ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की.
– जाधव को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पकड़ा गया था.
– पाकिस्तान ने कहा कि उसने जांच की डीटेल भारत को भेजी थी.
– पाकिस्तान ने कहा कि जाधव के मामले में 6 महीने तक सुनवाई चली जबकि कई देशों में केवल 1-2 हफ्ते में ही कैपिटल पनिश्मेंट दिया गया है.
– पाकिस्तान ने जाधव की फांसी के लिए उनके कथित कबूलनामे का जिक्र किया. पाक वकील ने कहा कि कोर्ट को जाधव के कबूलनामे को सुनना चाहिए. यह हर जगह उपलब्ध है.

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