Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • मुहर्रम के जुलूस में बच्चों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मुहर्रम के जुलूस में बच्चों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मुहर्रम के मौके पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के एडिशनल सीपी को मुहर्रम के जुलूस के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 24 जुलाई तक इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है.

Muharram, Muharram 2017, Muharram procession, Bombay high court, Mumbai police, children, Karbala, National news, Hindi news
inkhbar News
  • Last Updated: July 3, 2017 08:40:34 IST
मुंबई: मुहर्रम के मौके पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के एडिशनल सीपी को मुहर्रम के जुलूस के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 24 जुलाई तक इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है. 
 
दरअसल इस मामले में सुन्नी मुसलमानों के एक संगठन ने जनहित याचिका दायर की है जिसपर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत इस मामले में फिलहाल किसी तरह का आदेश या निर्देश नहीं देना चाहती है और फिलहाल इस मामले को धार्मिक गुरुओं के विवेक पर छोड़ती है कि वो मुहर्रम के जुलूस में बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें.
 
अदालत ने इस मामले में मुंबई के साउथ रीजन के एडिशनल सीपी को निर्देश दिया है कि वो शिया धर्मगुरुओ की मीटिंग बुला कर इस मामले पर उन्हें एक मत करें और 24 जुलाई को इस मीटिंग की रिपोर्ट अदालत में पेश करें. 
 
गौरतलब है कि अदालत में सुन्नी समुदाय की उस याचिका पर सुनवाई की जा रही है जिसमें मुहर्रम के जुलूस में बच्चों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने की मांग की गई है.
 

Tags