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फांसी पर SC ने कहा, अर्जी ख़ारिज होने के बाद कोई विकल्प नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम् फैसला सुनते हुए कहा है कि फांसी की सजा से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अर्जी ख़ारिज हो जाने के बाद कोई और विल्कप नहीं बचा रह जाएगा. दरअसल 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को पिछले दिनों हुई फांसी के बाद कई वरिष्ठ वकीलों ने भी आरोप लगाया था कि उसे दया याचिका के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. 

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  • Last Updated: August 4, 2015 12:12:45 IST

नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम् फैसला सुनते हुए कहा है कि फांसी की सजा से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अर्जी ख़ारिज हो जाने के बाद कोई और विल्कप नहीं बचा रह जाएगा. दरअसल 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को पिछले दिनों हुई फांसी के बाद कई वरिष्ठ वकीलों ने भी आरोप लगाया था कि उसे दया याचिका के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. 

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