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टेरर फंडिंग केस में शब्बीर शाह को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

टेरर फंडिंग केस में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है.

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  • Last Updated: August 22, 2017 12:12:11 IST
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें कि कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था. शाह को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. 
 
बता दें प्रवर्तन निदेशाल ने हाल ही में दिल्ली की एक अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था. एजेंसी की ओर से पेशी के लिए कई वारंट भी जारी किया गया था फिर वह पेश नहीं हुआ. टेरर फंड़िंग मामले में अलगाववादी नेताओं से पूछताछ कर रही जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया था. एनआईए के मुताबिक शब्बीर शाह सबसे रईस अलगाववादी नेता है. 
 
 
उनकी दो दर्जन संपत्तियों की जानकारी एनआईए को मिल चुकी है. सन्नत नगर से लेकर बड़गाम, जम्मू, पहलगाम, कादीपोरा, अनंतनाग, श्रीनगर, नारबल और लारपोरा में उनके मकान हैं, उनकी दुकानें हैं या फिर जमीन है. इस केस कुछ और अलगाववादी नेताओं को कुछ दिन पहले ही हिरासत में लिया गया है. जिनमें कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली से लेकर दुबई तक संपत्ति बना रखी है. एनआईए इन संपत्तियों को हवाला और बेनामी संपत्ति मामले में जांच की जा रही है.
 
 
ईडी ने इससे पहले टेरर फंडिंग केस में शब्बीर शाह के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था. ईडी ने कुछ दिन बाद शब्बीर शाह के करीबी हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को भी पहले ही गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. वानी और शाह दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है. 
 

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