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Kisan Vikas Patra savings scheme: जानें क्या है भारतीय पोस्ट किसान विकास पत्र बचत योजना जिसके तहत 112 महीने में दोगुना हो जाएगी रकम

Kisan Vikas Patra savings scheme: किसान विकास पत्र राशि निवेश पर कम्पाउंड इंट्रेस्ट प्रदान करता है और किसान विकास पत्र खातों में निवेश की गई मूल राशि 112 महीने में दोगुनी हो जाती है. किसान विकास पत्र लघु बचत योजना भारतीय पोस्ट द्वारा प्रदान की जाती है. जानें इसके बारे में अहम बातें.

Kisan Vikas Patra savings scheme
inkhbar News
  • Last Updated: May 4, 2019 14:07:23 IST

नई दिल्ली. Kisan Vikas Patra savings scheme:  किसान विकास पत्र योजना, केवीपी नौ सरकारी प्रायोजित लघु बचत योजनाओं में से एक है. डाकघर में किसान विकास पत्र प्रमाणपत्रों में निवेश कम्पाउंड इंट्रेस्ट के आधार पर ब्याज देता है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट www.indiapost.gov.in के अनुसार केवीपी खाते में निवेश की गई राशि 112 महीने की अवधि में दोगुनी हो जाती है.

भरातीय पोस्ट यानि भारत सरकार के डाक विभाग के अधीन, पूरे देश में 1.5 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है. इंडिया पोस्ट के किसान विकास पत्र बचत योजना में निवेश के बारे में जानें अहम बातें.

Kisan Vikas Patra savings scheme:

किसान विकास पत्र ब्याज दर (वापसी की दर)
इंडिया पोस्ट किसान विकास पत्र खातों पर 7.7 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है और ब्याज सालाना जमा होता है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार, यह राशि 112 महीनों में दोगुनी हो जाती है.

किसान विकास पत्र निवेश की सीमा
न्यूनतम 1,000 रुपये केवीपी खाते में निवेश किया जा सकता है. वहीं 1,000 रुपये के गुणकों में निवेश करने की ही की अनुमति है. निवेश की राशि के लिए कोई ऊपरी सीमा लागू नहीं है.

Kisan Vikas Patra savings scheme:  किसान विकास पत्र पात्रता
एक किसान विकास पत्र खाता किसी वयस्क द्वारा स्वयं या नाबालिग की ओर से या दो वयस्कों (संयुक्त रूप से) द्वारा खोला जा सकता है. केवीपी को किसी भी विभागीय डाकघर में खरीदा जा सकता है. एक नामांकन सुविधा उपलब्ध है. इंडिया पोस्ट के अनुसार केवीपी सर्टिफिकेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है.

किसान विकास पत्र परिपक्वता अवधि (लॉक-इन)
केवीपी प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 30 महीने के बाद इसे एन्कोड किया जा सकता है.

Kisan Vikas Patra savings scheme:  किसान विकास पत्र आयकर लाभ
किसान विकास पत्र के तहत किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं.

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