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प्रद्युम्न हत्याकांड :अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाईड लाइन जारी करेगा SC

प्रद्युम्न की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गाईड लाइन बनाएगा. दरअसल देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाईड लाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है.

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  • Last Updated: September 12, 2017 06:05:45 IST
नई दिल्ली: प्रद्युम्न की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गाईड लाइन बनाएगा. दरअसल देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाईड लाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है. खबर के अनुसार देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, प्रद्युम्न की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका वक़ील आभा श्रीवास्तव ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देश भर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से गाईड लाइन बनाई जाए, याचिका में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को लेकर जो पहले से ही जो दिशा निर्देश बनाये गए है अगर कोई स्कूल उनका पालन करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द हों. गौरतलब है कि सोमवार को ही गुडगांव के रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.  
 
प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही नोटिस जारी किया है. कोर्ट में अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी। प्रद्युम्न के पिताने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि  इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से फ्री एंड फेयर और फुलप्रूफ जांच कराई जाए. देश के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट की जवाबदेही, देनदारी और जिम्मेदारी तय की जाए. भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह की घटना होने से स्कूल की मान्यता या लाइसेंस रद्द की जाए.
 
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए जो स्कूलों को लेकर सिफारिश दे.  प्रद्युम्न के परिवार के सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे. स्कूलों में इस तरह की होने वाली घटनाओं पर सुनवाई के लिए  एक स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी या ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन या कमेटी बनाई जाए जो स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सिफारिश दे. 

 

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