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प्रद्युम्न हत्याकांड: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर SC ने केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन लागू और नई गाइड लाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.

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  • Last Updated: September 15, 2017 07:46:18 IST
नई दिल्ली: देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन लागू और नई गाइड लाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.
 
दरअसल, वक़ील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयॉन की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है. बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते. इसमें आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर इन गाइडलाइन का सही तरह से पालन करने को कहे.
 
 
इसके अलावा देश भर में बच्चो की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए.
 
गौरतलब है कि सोमवार को ही गुडगांव के रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही नोटिस जारी किया है

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