नई दिल्ली. यूआईडीएआई के आधार कार्ड की तरह अब आयकर विभाग पैन कार्ड धारकों को पहचान प्रमाण के रूप में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों का उपयोग करने की अनुमति देता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ई-पैन (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए पैन कार्ड) और भौतिक पैन कार्ड दोनों का इस्तेमाल बराबर किया जाना चाहिए.
वर्तमान में, दो निकाय- एनएसडीएल-टीआईएन (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) और यूटीआई-आईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड) पैन कार्ड जारी करने के लिए आयकर विभाग द्वारा अधिकृत हैं. दोनों एजेंसियां पैन कार्ड धारकों को अपनी वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति देती हैं. जिन लोगों ने एक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपना ई-पैन मुफ्त में डाउनलोड करने की अनुमति है, जबकि अन्य को 8.26 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा.
यूटीआई-आईटीएसएल से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें:
एनएसडीएल-टीआईएन से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें:
इसी तरह, एनएसडीएल भी पिछले 30 दिनों में सभी आवेदकों को अपनी वेबसाइट www.onlineservices.nsdl.com से मुफ्त में ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति देता है. पैन आवेदकों को ई-पैन डाउनलोड करने के लिए पैन कार्ड आवेदन की पावती संख्या देनी होगी.
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