नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है. इन पूर्व सैनिकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिल रही थी. संशोधन के बाद, पूर्व सैनिकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन मिलेगी और पूर्व सैनिकों के लिए यह संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. सातवें वेतन आयोग को भी इसी तारीख और वर्ष से लागू किया गया है. उल्लेखनीय है, इस संशोधन में, पारिवारिक पेंशन को शामिल किया जाएगा.
केंद्र सरकार के इस फैसले से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को लाभ होगा, यह कहते हुए, हरिशंकर तिवारी, अखिल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा संघ के सहायक महासचिव ने कहा, पूर्व सैनिकों की पेंशन को संशोधित करने का केंद्र सरकार का निर्णय, जो सेवानिवृत्त हो गए 2006 से पहले, सशस्त्र बलों में उन सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जिनका मासिक वेतन 17,000 रुपये से कम था.
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तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार में कार्मिक विभाग ने जुलाई 2019 में पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है. उसके बाद प्रयागराज स्थित प्रधान रक्षा नियंत्रक (पेंशन) के प्रधान सचिव ने रक्षा विभाग में निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया. रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन) ने भारतीय रक्षा सेवाओं के सभी विभागों में इस पेंशन संशोधन निर्णय को लागू करने के लिए एक एडवाइजरी (ज़ी बिज़नेस के साथ सलाहकार की एक प्रति) भी जारी की है.
तिवारी ने कहा कि पेंशन संशोधन में पारिवारिक पेंशन भी शामिल है. तिवारी ने कहा, इस संशोधित पेंशन में, 4,600 रुपये को ग्रेड पे के रूप में माना जाएगा और यह पेंशन उन लोगों के लिए है जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और 5 वीं सीपीसी सिफारिशों के अनुसार अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे.
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