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Muslim Leaders Demand Land in Ayodhya: मुस्लिम पक्ष की प्रमुख मांग, अयोध्या राम जन्मभूमि के 67 एकड़ इलाके में ही मिले मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन

Muslim Leaders Demand Land in Ayodhya, Ayodhya me Jammeen ke liye Muslim Paksh ne rakhi maang: मुस्लिम पक्ष की प्रमुख मांग है कि उन्हें मिलने वाली 5 एकड़ जमीन अयोध्या की सरकार अधिकृत 67 एकड़ जमीन में ही मिले. ये जमीन उन्हें मस्जिद के लिए दी जा रही है. एक स्थानीय मौलवी ने कहा, अगर अदालत या सरकार कुछ हद तक हमारी भावनाओं को शांत करना चाहती है, तो अधिग्रहित क्षेत्र में पांच एकड़ जमीन दी जानी चाहिए क्योंकि 18 वीं शताब्दी के सूबे के संत क़ाज़ी कुदवाह सहित कई कब्रिस्तान और दरगाह उस क्षेत्र में हैं. केंद्र सरकार ने 1991 में विवादित स्थल सहित जमीन का अधिग्रहण किया था.

Muslim Leaders Demand Land in Ayodhya
inkhbar News
  • Last Updated: November 13, 2019 14:59:08 IST

अयोध्या. अयोध्या मामले में एक मुख्य मुकदमाकर्ता, इकबाल अंसारी और कई अन्य स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की जाने वाली पांच एकड़ जमीन अयोध्या में 67 एकड़ अधिग्रहित भूमि के भीतर होनी चाहिए. केंद्र सरकार ने 1991 में विवादित स्थल सहित जमीन का अधिग्रहण किया था. उन्होंने कहा, यदि वे हमें जमीन देना चाहते हैं, तो उन्हें हमारी सुविधा के अनुसार और केवल 67 एकड़ की उस अधिग्रहित भूमि में हमें देना होगा. फिर हम इसे ले लेंगे. अन्यथा हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं चौदाह कोस से बाहर जाओ और वहां मस्जिद का निर्माण करें. यह उचित नहीं है. फैसले के तुरंत बाद, अंसारी ने शनिवार को कहा था कि वह समीक्षा याचिका दायर नहीं करेंगे. स्थानीय मौलवी मौलाना जलाल अशरफ ने कहा कि मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए खुद ही जमीन खरीद सकते हैं, इसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं हैं.

उन्होंने कहा, अगर अदालत या सरकार कुछ हद तक हमारी भावनाओं को शांत करना चाहती है, तो अधिग्रहित क्षेत्र में पांच एकड़ जमीन दी जानी चाहिए क्योंकि 18 वीं शताब्दी के सूबे के संत क़ाज़ी कुद्दत सहित कई कब्रिस्तान और दरगाह उस क्षेत्र में हैं. अखिल भारतीय मिल्ली काउंसिल के महासचिव खलीक अहमद खान ने समान विचार व्यक्त किए. हाजी महबूब, जो मुस्लिम पक्ष से एक मुकदमेबाज भी थे ने कहा, हम इस लालीपॉप को स्वीकार नहीं करेंगे. उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे हमें कहां जमीन देना चाहते हैं. अयोध्या नगर निगम के पार्षद हाजी असद अहमद ने कहा कि समुदाय बाबरी मस्जिद के बदले में कोई जमीन नहीं चाहता है. उन्होंने कहा, अगर अदालत या सरकार मस्जिद के लिए जमीन देना चाहते हैं तो उन्हें 67 एकड़ के अधिग्रहित क्षेत्र में देना होगा, अन्यथा हम दान नहीं चाहते.

जमीयत उलेमा हिंद के अयोध्या अध्यक्ष मौलाना बादशाह खान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ रहा है, किसी अन्य भूमि के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि हम मस्जिद के लिए कोई जमीन नहीं चाहते हैं. इसके बजाय हम राम मंदिर के लिए भी यह जमीन देते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता, यूसुफ खान ने कहा कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बंद हो गया है और मस्जिद के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने कहा, अयोध्या में हमारी धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मस्जिदें हैं. शीर्ष अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया है. यह मुद्दा अभी बंद है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित मस्जिद के लिए अयोध्या और उसके आसपास वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने कहा, हमें मस्जिद के लिए ज़मीन को प्रमुख और आकर्षक जगह खोजने के लिए कहा गया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने जमीन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 26 नवंबर को लखनऊ में बैठक बुलाई है. एक शताब्दी से अधिक समय से चले आ रहे एक भयावह मुद्दे को सुलझाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर एक सरकारी ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड होना चाहिए जो हिंदू पवित्र शहर में एक मस्जिद के लिए दिया जाए.

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