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GST Filing Date Extended: करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बढ़ाई जीएसटी दाखिल करने की तारीख, साल 2017-18 और 2018-19 का जीएसटी भरने की नई तारीख जानें यहां

GST Filing Date Extended, GST Bharne ki taarikh badli: करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने कल वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न) और फॉर्म GSTR-9C (सुलह बयान) दाखिल करने की नियत तारीखों को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाने का फैसला किया है. ये साल 2017-18 का जीएसटी भरने के लिए आखिरी तारीख है. वहीं साल 2018-19 का जीएसटी भरने की नई तारीख नीचे जान सकते हैं.

GST Filing Date Extended
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  • Last Updated: November 15, 2019 09:43:14 IST

नई दिल्ली. सरकार ने कल वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9 (एनुअल रिटर्न) और फॉर्म GSTR-9C (रिकॉन्डेलेशन स्टेटमेंट) दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 करने का फैसला किया है. ये तारीखें जीएसटी भरने की आखिरी तारीख है. 31 दिसंबर 2019 तक 2017-18 का जीएसटी भरना जरूरी है. ऐसे ही 2018-19 के लिए 21 मार्च 2020 तक ये जमा करना होगा. सरकार ने इन रूपों के विभिन्न क्षेत्रों को वैकल्पिक बनाते हुए इन रूपों को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी ने आज GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न) और GSTR-9C (सुलह बयान) के सरलीकरण के बारे में संशोधनों को अधिसूचित किया, जो अंतर-आलिया करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन प्रदान नहीं करने की अनुमति देते हैं. इनपुट्स, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत सामानों पर और वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आउटपुट या इनपुट आदि की एचएसएन स्तर की जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए. सीबीआईसी को उम्मीद है कि इन बदलावों और समयसीमा के विस्तार के साथ, सभी जीएसटी करदाता वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए समय में सुलह बयान के साथ अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में सक्षम होंगे.

जीएसटीआर -9 और जीएसटीआर -9 सी दाखिल करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिस पर सरकार ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से काम किया है. यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2019 थी. ऊपर दिए गए निर्णयों को लागू करने वाली अधिसूचनाए कल 14 नवंबर 2019 को जारी की गई थी.

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