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ITR Filling Dedline 31 December: सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को और बढ़ाया, अब 31 दिसंबर कर भर सकेंगे ITR

ITR Filling Dedline 31 December: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि व्यक्तिगत करदाता जिनके रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. इसके अलावा जिन लोगों की रिटर्न को ऑडिट की जरूरत होती है वो 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. सरकार ने लगातार चौथी बार रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाया है.

ITR Filling Dedline 31 December
inkhbar News
  • Last Updated: October 24, 2020 16:09:41 IST

नई दिल्ली: कोरोना के चलते वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. व्यक्तिगत करदाता वित्त वर्ष 2019-2020 का आयकर रिटर्न यानी ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं. ये समय सीमा पर 30 नवंबर तक थी जिसे वित्त मंत्रालय ने एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ये एलान किया कि अब व्यक्तिगत करदाता 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी कहा कि जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट होती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बड़ा दी गई है यानी अब वो 31 जनवरी 2021 रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि व्यक्तिगत करदाता जिनके रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है और और जिन लोगों की रिटर्न को ऑडिट की जरूरत होती है वो 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते करदाताओं को आ रही परेशानियों को समझते हुए ही सीबीडीटी ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का पैसला किया है. पहले ये तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी लेकिन इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है.

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में चौथी बार इजाफा किया गया है. इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था. इसके बाद सरकार ने इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़़ाया और अब इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

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