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Social Media Rules: अमेजन-नेटफ्लिक्स, फेसबुक-ट्विटर सबके लिए बने सख्त नियम

Social Media Rules: सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लागू हुए सख्त नियम. नेटफ्लिक्स- अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर फेसबुक- ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम. डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा.

Social Media Rules
inkhbar News
  • Last Updated: February 25, 2021 17:52:15 IST

नई दिल्ली/ मोदी सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम लागू किए है. नेटफ्लिक्स- अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर फेसबुक- ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम बन गए है. भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा. सरकार तीन महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी. डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं. भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना बहुत जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था. कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी कर दी हैं. सोशल मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को तीन महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए, अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना चाहिए. 

डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी करते समय रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है. मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया. इसमें 2 श्रेणियां होंगी. एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी. सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा, इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी. लेकिन OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियम नहीं हैं. हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था.

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