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Lockdown Announcement in Delhi : दिल्ली में लॅाकडाउन लगने से पहले शराब की दुकान पर लगी भीड़, एक महिला ने कहा शराब पीने से नहीं होता कोरोना वीडियो वायरल

Lockdown Announcement in Delhi : जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड -19) के चौंका देने वाले मामलों के बीच सोमवार को सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक छह दिनों की तालाबंदी की घोषणा की, राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं.

Crowd in liquor shop Delhi
inkhbar News
  • Last Updated: April 19, 2021 17:45:20 IST

जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड -19) के चौंका देने वाले मामलों के बीच सोमवार को सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक छह दिनों की तालाबंदी की घोषणा की, राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के गोले मार्केट और खान मार्केट इलाकों में शराब की दुकानों की तस्वीरें ट्वीट कीं, जिसमें लोग शराब खरीदते दिख रहे हैं. एक महिला ने एक दुकान के बाहर एएनआई द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में एक महिला को हिंदी में कहते हुए सुना, “शराब पीने से  कोरोनो वायरस बीमारी से सभी सुरक्षित रहेंगे.

दिल्ली कोरोना की सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक है और रविवार को 25,500 से अधिक कोविड -19 मामलों की रिपोर्ट की गई, जिनमें से लगभग एक तिहाई सकारात्मक कोरोनोवायरस परिणामों की जांच कर रहे हैं, केजरीवाल ने कहा कि राजधानी की स्वास्थ्य प्रणाली गंभीर तनाव में है और पहुंच गई है. “अगर हम अब लॉकडाउन नहीं लगाते हैं, तो हम एक बड़ी आपदा को देख रहे हैं. आज रात से अगले सोमवार तक लॉकडाउन होगा.  लॉकडाउन महामारी को समाप्त नहीं करता है, लेकिन इसे धीमा कर देता है. हम इस सप्ताह का उपयोग करेंगे.

केजरीवाल ने एक तल्ख संबोधन में कहा कि व्यवसाय बंद हो जाएंगे और लोगों की आवाजाही आवश्यक सेवाओं को पूरा करने वालों तक सीमित हो जाएगी. दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए, कहा कि निजी कार्यालयों को बढ़ी हुई शारीरिक बातचीत से बचने के लिए घर से काम अपनाने के लिए कहा जाएगा और यह कि केंद्र सरकार, इसके स्वायत्त और अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र के उत्पादन पर अनुमति दी जाएगी.

सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, आदि और अन्य अस्पताल सेवाओं को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है. गर्भवती महिलाओं, मरीजों के साथ परिचारक, कोविड -19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जाने वाले, हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों के यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी यदि उनके पास वैध आई-कार्ड, डॉक्टर के पर्चे, मेडिकल पेपर और टिकट हैं कर्फ्यू पर आदेश ने कहा. छात्रों को वैध एडमिट कार्ड के उत्पादन पर परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किए जाएंगे. आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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