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Delhi Quarantine Guidelines : दिल्ली सरकार का अहम फैसला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वालों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी

Delhi Quarantine Guidelines : कोविड 19 का नया स्ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने वहां के यात्रियों के लिए 14-दिन के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कोविड 19 का नया स्ट्रेन मिला है जो ज्यादा तेजी से फैलता है.

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  • Last Updated: May 7, 2021 11:48:12 IST

नई दिल्ली. कोविड 19 का नया स्ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने वहां के यात्रियों के लिए 14-दिन के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में गुजरना अनिवार्य  होगा. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कोविड 19 का नया स्ट्रेन मिला है जो ज्यादा तेजी से फैलता है.

आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग ट्रेन/बस/हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली आएंगे, उन्हें इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा. जिन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है (72 घंटे) और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा.

हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए बिना रुके कहीं और जाने की इजाजत होगी. जो लोग बिना लक्षण वाले हैं और ऑफिशियल काम से दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं है.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोविड -19  की स्थिति के बारे में जानने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की. आंध्र प्रदेश उन 10 राज्यों में शामिल है, जिनके देश में 70% से अधिक मामलों का हिसाब है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तेलंगाना में 77,127 सक्रिय मामले हैं और आंध्र प्रदेश में 1,70,588 ऐसे मामले हैं.

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