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Buli Bai App: कोर्ट ने ख़ारिज की नीरज बिश्नोई की बेल याचिका, कहा- महिलाओं को देवी मानने वाले देश में ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं

Buli Bai App नई दिल्ली. Buli Bai App मामलें में दिल्ली की एक कोर्ट ने ऐप के निर्माता नीरज बिश्नोई की बेल याचिका को ख़ारिज कर दिया हैं. कोर्ट ने कहा कि इस ऐप के जरिए आरोपी ने एक सार्वजनिक मंच पर बहुत सी महिला पत्रकारों को गाली देने और उन्हें अपमानित करने जैसा घिनोना […]

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  • Last Updated: January 30, 2022 21:35:54 IST

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नई दिल्ली. Buli Bai App मामलें में दिल्ली की एक कोर्ट ने ऐप के निर्माता नीरज बिश्नोई की बेल याचिका को ख़ारिज कर दिया हैं. कोर्ट ने कहा कि इस ऐप के जरिए आरोपी ने एक सार्वजनिक मंच पर बहुत सी महिला पत्रकारों को गाली देने और उन्हें अपमानित करने जैसा घिनोना काम किया है. कोर्ट कि ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आरोपी की इस हरकत से देश में सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो सही नहीं है.

विशेष दर्जे की महिला को किया था टारगेट

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नीरज बिश्नोई की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि उन्हें याचिकर्ता के सम्बन्ध में कोई भी वैध योग्याता नजर नहीं आई. उन्होंने आगे कहा कि अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और शुरुआती जांच को देखते हुए कोर्ट को कोई भी वैध तर्क नहीं मिला है, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिस देश में महिलाओ को पूजा जाता है, उस देश में महिलाओ को गाली देना, उनके खिलाफ अपमानजनक बाते करना पूर्ण रूप से गलत है. किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के लोगों को बक्सा नहीं जाएगा और कोर्ट भी इस चीज को स्वीकार करती है.

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