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Rajasthan: हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी की नियुक्ति पर विवाद, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान. जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication) के कुलपति ओम थानवी की नियुक्ति विवादों मे घिर गई है। उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए राज्स्थान हाईकोर्ट Rajasthan High court  में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, प्रदेश सरकार और […]

Haridev Joshi University
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  • Last Updated: January 31, 2022 14:28:33 IST

राजस्थान. जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication) के कुलपति ओम थानवी की नियुक्ति विवादों मे घिर गई है। उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए राज्स्थान हाईकोर्ट Rajasthan High court  में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओम थानवी को नोटिस जारी कर इस बारे मे तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

ओम थानवी की योग्यता पर सवाल

याचिकाकर्ता पंकज प्रताप सिंह के मुताबकि विश्वविद्यालय (HJU) के वर्तमान कुलपति, यूजीसी के नियमों के मुताबिक इस पद के योग्य नहीं हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक नियुक्ति के लिए, उम्मीदवार के पास कुलपति के तौर पर 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव और पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य है। जबकि, ओम थानवी के पास पीएचडी की डिग्री तो है लेकिन 10 साल का प्रोफेसरशिप एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में  सवाल उठता है कि किस आधार पर उन्हें पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस बीरेंद्र कुमार की बेंच ने ओम थानवी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उनसे तीन सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता पंकज ने इससे पहले ओम थानवी की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास एक आरटीआई (RTI) भी लगाई थी, लेकिन उन्हें संबंधित जानकारी नहीं मिल पाई थी।

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