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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी सिविल कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब कल होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मामला: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई नहीं होगी. अब इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय कल 3 बजे सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वाराणसी सिविल कोर्ट भी आज इस मामले पर कोई आदेश न दे। हिंदू पक्ष के वकील ने किया था अनुरोध बताया जा […]

सुप्रीम कोर्ट-ज्ञानवापी मामला
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  • Last Updated: May 19, 2022 11:52:49 IST

ज्ञानवापी मामला:

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई नहीं होगी. अब इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय कल 3 बजे सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वाराणसी सिविल कोर्ट भी आज इस मामले पर कोई आदेश न दे।

हिंदू पक्ष के वकील ने किया था अनुरोध

बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया था. दूसरी तरफ वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि देशभर में इस मामले को लेकर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसलिए इन सब पर भी आज ही सुनवाई होनी चाहिए. जिसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुक्रवार को करने की बात कही।

मंगलवार की हुई थी SC में सुनवाई

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और उस स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

हड़ताल से सिविल कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कल वाराणसी की जिला अदालत में विवाद से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होनी थी. लेकिन वाराणसी सेशंस कोर्ट के वकीलों के एक दिन की हड़ताल पर जाने की वजह से सुनवी नहीं हो सकी थी. अब आज जिला अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी।

हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे मुस्लिम पक्ष

खबरों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष मस्जिद के वजूखाने को सील किए जाने के सिविल जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं देने वाला है. उनका कहना है कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां 19 मई यानि आज सुनवाई होनी है. इसी कारण अब वाराणसी जिला अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।

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