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Mohammed Zubair: फैक्ट चेकर जुबैर की सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार, कहा- जान से मारने की धमकी मिल रही है

Mohammed Zubair: नई दिल्ली। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने जमानत को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटाखटाया है। जुबैर ने अपनी अर्जी में कहा कि इंटरनेट पर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी […]

Mohammad Zubair
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  • Last Updated: July 7, 2022 14:36:15 IST

Mohammed Zubair:

नई दिल्ली। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने जमानत को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटाखटाया है। जुबैर ने अपनी अर्जी में कहा कि इंटरनेट पर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस अर्जी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

प्राथमिकी रद्द करने किया इनकार

बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ट्वीट को लेकर जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ चार जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक केस दर्ज हुआ था।

पुलिस ने ईडी को सौंपी पूरी डिटेल

दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी ईडी को दी है। साथ ही FIR की कॉपी भी दी ईडी को सौंपी गई, बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी। पुलिस ने Pravda foundation के बैंक की डिटेल्स भी ईडी को सौंपी है। इस अकाउंट में पिछले तीन महीने 56 लाख रुपए आए हैं, रिपोर्ट्स की मानें तो इस अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम आई है।

27 जून को हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था।

अशांति फैलाने का हैआरोप

गौरतलब है कि जुबैर की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, इसमें जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र था। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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