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Ganesh Chaturthi: कर्नाटक HC ने शर्तों के साथ बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की दी इजाजत

बेंगलुरु। हुबली के ईदगाह (Hubballi Eidgah) मैदान में ही की जाएगी गणेश उत्सव की पूजा। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पूजा की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायलय ने अधिकारियों के गणेश चतुर्थी को […]

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  • Last Updated: August 31, 2022 09:41:54 IST

बेंगलुरु। हुबली के ईदगाह (Hubballi Eidgah) मैदान में ही की जाएगी गणेश उत्सव की पूजा। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पूजा की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायलय ने अधिकारियों के गणेश चतुर्थी को अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संपत्ति प्रतिवादी की है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है.

बता दें कि इम मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई थी. जिसमें सर्वोच्च अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेज दिया था.

राज्य सरकार ने दी थी पूजा की अनुमति

वहीं, इस मामले को लेकर सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त से 1 सितंबर को पूजा करने की अनुमति दे दी थी। गौरतलब है कि उच्च न्यायलय में सुनवाई के दौरान कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इस जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि मैदान में सालों से ईद की नमाज पढ़ी जा रही है।

कर्नाटक वक्फ बोर्ड पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया है और कहा कि सरकार को वहां पूजा की अनुमति देने पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. जहां वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान पर 1964 से नमाज पढ़ी जा रही है। वहां पूजा करने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.

बुधवार को होनी है गणेश चतुर्थी की पूजा

कर्नाटक वक्फ बोर्ड (Karnataka Waqf Board) के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने बेंगलुरु के चमाराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा. हुबली के ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. बता दें कि, बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी की पूजा होनी है.

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