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राजीव गांधी हत्याकांड: दोषियों की रिहाई के खिलाफ SC पहुंचा केंद्र, याचिका में कहा- हमारा पक्ष नहीं सुना गया

राजीव गांधी हत्याकांड: नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा है कि सभी दोषियों की रिहाई का आदेश देते […]

(राजीव गांधी-सुप्रीम कोर्ट)
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  • Last Updated: November 18, 2022 11:49:57 IST

राजीव गांधी हत्याकांड:

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा है कि सभी दोषियों की रिहाई का आदेश देते वक्त उनका पक्ष नहीं सुना गया।

अच्छे आचरण की वजह से मिली थी रिहाई

बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, जयकुमार, मुरूगन समेत राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। न्यायाधीश बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने जेल में दोषियों के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उनको रिहा करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये सभी दोषी 30 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं।

कांग्रेस ने फैसले को पूरी तरह गलत बताया

बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की तीखी आलोचना की थी। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी इसे अस्वीकार करती है। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने अंजाम दिया था।

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