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Kaali Poster Controversy: डायरेक्टर लीना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, FIR रद्द करने की मांग

Kaali Poster Controversy नई दिल्ली : फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने बढ़ते विरोध को देखते हुए अपने खिलाफ दर्ज किए मामलों में संरक्षण की मांग की है। लीना ने कोर्ट से अपील की है कि फिल्म काली के पोस्टर के कारण उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को जोड़कर ख़ारिज किया जाए। लीना ने अपनी याचिका […]

Kaali Poster Controversy
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  • Last Updated: January 15, 2023 17:50:16 IST

Kaali Poster Controversy

नई दिल्ली : फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने बढ़ते विरोध को देखते हुए अपने खिलाफ दर्ज किए मामलों में संरक्षण की मांग की है। लीना ने कोर्ट से अपील की है कि फिल्म काली के पोस्टर के कारण उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को जोड़कर ख़ारिज किया जाए। लीना ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उसने किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है।

लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज

देवी काली के विवादित पोस्टर वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को ख़ारिज करने की मांग की है। फिल्म ‘काली’ के पोस्टर को लेकर देशभर में बहुत ज्यादा विवाद हुआ। देश के कई हिस्सों में फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब खुद लीना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एफआईआर को रद्द करने की मांग

दरअसल, लीना ने देवी काली को हिंदू देवता के शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री के एक पोस्टर में सिगरेट पीते दिखाया है. लीना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में काली शीर्षक वाली उनकी डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज हुई सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.

फिल्म के पोस्टर के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज किया है. लीना ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को ट्वीट करने के बाद उनके और उनके परिवार को धमकी भरे फोन आने लगे थे।

कोर्ट में होगी सुनवाई

लीना ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ मौलिक समावेशी देवी की छवि को दर्शाना था. यह डॉक्यूमेंट्री एक देवी के व्यापक विचारों को दिखाती है। अब फिल्म निर्माता लीना ने अपने खिलाफ हर प्रदेश के जिला अदालतों में चल रही कार्यवाही को चुनौती दी है।

लीना ने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज याचिका उनके उत्पीड़न, बोलने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, अब इस मामले पर 20 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।

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