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Rahul Gandhi की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोली Swara Bhasker -“Pappu से डर गए”

नई दिल्ली: गुरुवार(23 मार्च) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत जिला कोर्ट द्वारा चार साल पुराने मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी लेकिन दो साल की सजा होने की वजह से उनकी संसद की सदस्यता […]

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  • Last Updated: March 24, 2023 17:37:44 IST

नई दिल्ली: गुरुवार(23 मार्च) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत जिला कोर्ट द्वारा चार साल पुराने मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी लेकिन दो साल की सजा होने की वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी छिन गई है। अब इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिएक्शन सामने आया है। स्वरा ने ट्वीट कर कहा है कि ये लोग तथाकथित पप्पू से कितने डर गए है, यह साबित करने के लिए कानून का घोर दुरुपयोग किया है।

राहुल गांधी के समर्थन में बोली एक्ट्रेस

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, ‘वे तथाकथित ‘पप्पू’ से कितने डरे हुए हैं.. उन्होंने लिखा- राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, विश्वसनीयता साथ ही कद पर लगाम लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया गया है। ये रणनीति इसलिए बनाई गई ताकि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव ना लड़ सकें। लेकिन मेरा मानना है कि इससे राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखी थी।

वहीं इन दिनों स्वरा भास्कर अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में उन्हें सपा नेता फहाद अहमद से पारंपरिक तरीकों से शादी की है।आपको बता दें, अभिनेत्री का पहला रिसेप्शन दिल्ली में हुआ और दूसरा बरेली में। इसके साथ ही वो अपनी मैरिड लाइफ को एन्जॉय कर रही है।

क्या है ये पूरा मामला, जानिए

गौरतलब है कि, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

 

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