नई दिल्ली: सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुमराना लगाया है जिसके आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बरकरार रखा है. बता दें, ये पूरा मामला एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले से जुड़ा है. जहां गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुरमाना लगाया गया है. इस संबंध में बुधवार(29 मार्च) को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।