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आदित्य पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का आदेश-जल्द खाली करें मकान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आदित्य पंचोली को मुंबई स्थित घर इस साल के अंत तक खाली करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पड़ी करते हुए कहा कि आप बड़े आदमी हैं. आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं. आपका व्यवहार सही नहीं है.

aditya pancholi
inkhbar News
  • Last Updated: November 7, 2015 03:40:39 IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आदित्य पंचोली को मुंबई स्थित घर इस साल के अंत तक खाली करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पड़ी करते हुए कहा कि आप बड़े आदमी हैं. आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं. आपका व्यवहार सही नहीं है. बता दें कि बीते तीस साल से पंचोली मकान से जुड़ा यह केस लड़ रहे थे.
 
क्या है मामला ?
बता दें कि 1960 में पंचोली के पिता ने 150 रुपए प्रति महीने के किराए पर जुहू में बंगला रेंट पर लिया। 1977 में  बंगले की ओनर ताराबाई हाटे ने पंचोली परिवार के खिलाफ केस फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि पंचोली परिवार ने कई महीनों का रेंट नहीं दिया है. मुंबई हाई कोर्ट ने पंचोली को मकान खाली करने और बकाया चुकाने का आदेश दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।  सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचोली की दलील को खारिज कर दिया और इस साल के अंत तक मकान खाली करने को कहा है.

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