नई दिल्ली। 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं. इसमें पेंशन स्कीम के तहत योगदान को बढ़ाने से लेकर विदेशी धरती पर क्रेडिट से खर्च पर टीसीएस आयकर रिटर्न भरने जैसी चीजें शामिल हैं, जिनकी आखिरी तारीख जुलाई में ही है.
1 जुलाई, 2023 से क्रेडिट कार्ड से विदेशी धरती पर खर्चा करने पर टैक्स लगना शुरु हो जाएगा. नए प्रावधान के अनुसार 7 लाख से अधिक खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस और पढ़ाई, हेल्थ से जुड़े खर्चों पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा. वहीं अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर 7 लाख रुपए से अधिक खर्च होता है तो उस पर 0.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा.
ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को पहले से बढ़ा कर 11 जुलाई कर दिया गया है. इस तारीख को दूसरी बार बढ़ाया गया है. इससे पहले तीन मई के आखिरी तारीख को बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया था. ईपीएफओ ने इस तारीख को बढ़ाया है.
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. प्रत्येक टैक्सपेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है. ऐसे में सभी टैक्स पेयर 31 जुलाई तक अपना आईटीआर भर लें.
बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां प्रत्येक महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है. ऐसे में आने वाले 1 जुलाई को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव दिखेगा.