Inkhabar
  • होम
  • Breaking News Ticker
  • सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को मिली जमानत

नई दिल्ली. 2002 में गुजरात दंगों के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल गई है. आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. उनके ऊपर 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने का मामला था. अब सर्वोच्च न्यायालय से उनको जमानत मिल गई है. गवाहों को […]

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
inkhbar News
  • Last Updated: July 19, 2023 16:14:07 IST

नई दिल्ली. 2002 में गुजरात दंगों के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल गई है. आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. उनके ऊपर 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने का मामला था. अब सर्वोच्च न्यायालय से उनको जमानत मिल गई है.

गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीतलवाड़ को ये आदेश दिया है कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी और उनसे दूरी बनाकर रखेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि सर्वोच्च न्यायाल ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को बदल दिया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के नियमित जमानत पर रोक लगा दिया गया था. तीस्ता पर फर्जी हलफनामा दाखिल करके कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने का आरोप है.

हाईकोर्ट ने रद्द की थी नियमित जमानत

1 जुलाई के दिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करके सरेंडर करने को कहा था. सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दिन इस फैसले पर रोक लगाते हुए तीस्ता को 19 जुलाई तक के लिए जमानत दे दी थी.

पिछले साल गिरफ्तार हुई थी सीतलवाड़

बता दें कि पिछले साल 25 जून को तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 सितंबर 2022 को अंतरिम जमानत दे दी थी, वहीं नियमित जमानत के लिए निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा. वहीं हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर नियमित जमानत पर रोक लगा दी थी. पुलिस ने कहा था कि तीस्ता ने तत्कालीन गुजरात सरकार को अस्थिर करने और कोर्ट में बनावटी सबूत पेश किए इसके अलावा गवाहों के भी झूठे हलफनामे को दाखिल करवाया.