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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक करवाए जाएं इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली। आर्टिकल-370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 दिसंबर) ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने का केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। इस दौरान […]

Supreme court
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  • Last Updated: December 11, 2023 12:05:57 IST

नई दिल्ली। आर्टिकल-370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 दिसंबर) ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने का केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर भी निर्देश दिया है।

30 सितंबर तक करवाएं चुनाव

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई।

कैसे निरस्त हुआ अनुच्छेद 370?

अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को हटा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस बात की जानकारी दी। अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया गया, जिसमें से एक जम्मू-कश्मीर तो दूसरा लद्दाख बना। अमित शाह ने संसद में कहा था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान लिंग, वर्ग, जाति और मूल स्थान के आधार पर भेदभाव करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि युवाओं को राजनीतिक अभिजात वर्ग के जरिए धोखा दिया जा रहा है। ये प्रावधान अस्थायी था और इसको जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हटाना होगा।