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राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज, सीएम हिमंत ने बताया FIR में किसका नाम

नई दिल्ली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी खुद सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों की ओर से आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा पुलिसकर्मियों पर हमले के संदर्भ […]

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  • Last Updated: January 24, 2024 09:00:20 IST

नई दिल्ली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी खुद सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों की ओर से आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा पुलिसकर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147/188/283/427 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इन धाराओं में केस दर्ज

इसके अलावा इन नेताओं के खिलाफ पीडीपीपी अधिनियम की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला), धारा 332 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) तथा धारा 333 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) जैसे गैर-जमानती आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए।

क्या बोले राहुल?

असम पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रचार हो रहा है, इस तरह मुख्यमंत्री और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। यह डराने की कोशिश हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। राहुल ने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा कि हिमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं।