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Electoral Bonds: आज सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई, SBI बैंक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी साझा करने की अनुमति देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। अलग से, सुप्रीम कोर्ट आज एनजीओ […]

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  • Last Updated: March 11, 2024 09:14:25 IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी साझा करने की अनुमति देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। अलग से, सुप्रीम कोर्ट आज एनजीओ की एडीआर याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जो एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी होगी और चुनाव आयोग को 13 मार्च तक यह जानकारी प्रकाशित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर लगी थी रोक

बता दें बीते 15 फरवरी को, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत एकमात्र वित्तीय संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद के संबंध में 6 मार्च तक पूरी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था।

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