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Arvind Kejriwal की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जवाब दाखिल करने के लिए ED ने मांगा समय

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कहा कि हमें वक्त चाहिए। वहीं, अदालत में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह […]

(Delhi CM Arvind Kejriwal)
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  • Last Updated: March 27, 2024 14:22:11 IST

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कहा कि हमें वक्त चाहिए। वहीं, अदालत में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह समय बर्बाद करना चाहते हैं। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तथा इसे आज शाम चार बजे के बाद सुनाया जा सकता है।

क्या है ईडी की दलील?

ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि हमने इस याचिका की कॉपी मांगी थी। यह काफी बड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें जवाब दाखिल करना होगा। इसपर सिंघवी ने कहा कि मुझे कुछ अहम बात कहनी है। इसके जवाब में एएसजी राजू ने बोले कि बहुत सी जरूरी बातें हो सकती है, लेकिन ईडी का जवाब दाखिल करना जरूरी है।

सिंघवी ने क्या दी दलील?

सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता जेल में है, लेकिन मुझसे पहले प्रवर्तन निदेशालय के वकील बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कल देर रात याचिका के डिफेक्ट क्योर हुए। ऐसे में फिर हम कॉपी कैसे दे सकते हैं? सिंघवी ने दलील दी कि समय बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है।